नो टेंशन: अपात्र राशन कार्ड धारकों से नहीं होगी वसूली... डीएसओ ने दी जानकारी
महराजगंज टाइम्स ब्यूरो : राशन कार्ड बनवाकर हर माह राशन उठा रहे अपात्रों से अभी के बदले वसूली नहीं होगी। इस संबंध में डीएसओ एपी सिंह ने जानकारी सार्वजनिक कर दी है। विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अपात्रों से वसूली का प्रावधान नहीं है और न ही रिकवरी को लेकर शासन से कोई आदेश आया है। डीएसओ ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा तथ्यों से परे व भ्रामक खबरें प्रकाशित व प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहिन व सत्य से परे हैं। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासानादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है और न ही रिकवरी के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं। पात्रता के आधार पर पात्रों को नया राशन कार्ड जारी किया जाता है।
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में क्राइटेरिया अलग अलग
पात्रता और अपात्रता के क्राइटेरिया अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में आयकर दाता, चार पहिया वाहन, एसी, पांच केवीए का जनरेटर,पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, दो लाख रूपये से अधिक वार्षिक आय, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारक अपात्र माने गए हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र में आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एसी, पांच केवीए का जनरेटर वाले, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासी प्लाट या उसपर बना मकान, 100 वर्ग मीटर से अधिक का कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट वाले अपात्र हैं। इसके साथ ही ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो। ऐसे परिवार जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक होगी वह अपात्र माने गए हैं।
यह भी पढ़ें : बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान पर प्रशासन अलर्ट,टोल फ्री नम्बर पर मुआवजे के आवेदन की अपील